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रात्रि गश्त के दौरान अवैध शराब से भरा वाहन पकड़ा

 झाबुआ। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री पर रोकथाम हेतु कलेक्टर नेहा मीना एवं उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता संभाग इंदौर मुकेश नेमा द्वारा सतत कार्यवाही हेतु दिये गये निर्देशों के पालन में मदिरा धारण, परिवहन, चैर्यनयन एवं विक्रय के विरूद्ध श्रीमती बसंती भूरिया, ज़िला आबकारी अधिकारी झाबुआ के निर्देशन में 20 जनवरी 2025 की रात्रि में रोड़ गश्त के दौरान मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मारूति सुजुकी स्विफ्ट वाहन क्रमांक GJ20N1259 को रायपुरिया-पेटलावद मार्ग पर रोक कर तलाशी लेने पर 14 पेटी माउन्ट बियर कैन (168 बल्क लीटर) भरी मिली जिसे विधिवत जप्त कर कब्जे आबकारी ली गई एवं आरोपी राहुल पिता कालु निनामा के विरुद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 एवं संशोधित अधिनियम 2000 की धारा 34(1)(क), 34(2), 36 एवं 46 के तहत प्रकरण पंजीबद्घ कर विवेचना में लिया गया। उक्त जप्त मदिरा का अनुमानित मूल्य राशि रुपये 43680/- है। एक वाहन जिसका अनुमानित मूल्य लगभग 4,00,000/- रुपये है।

            उक्त कार्यवाही सहायक जिला आबकारी अधिकारी  महादेव सोलंकी के मार्गदर्शन में आबकारी उपनिरीक्षक  रमेश सिसोदिया द्वारा की गई। आबकारी उपनिरीक्षक सर्व  योगेश दामा एवं आबकारी स्टाफ कुसुम डामोर, कांतु डामोर का उल्लेखनीय योगदान रहा। जिले में अवैध मदिरा की बिक्री एवं अवैध परिवहन के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

Navinata Akhbaar
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