देशमध्यप्रदेश

ग्राम पंचायत छोटी धामनी में पेसा ग्राम सभा आयोजित की गई

पेसा कानून जनजाति समाज की संस्कृति एवं रूढ़िगत परंपराओं के संरक्षण का अधिकार देता है

 

संदीप वर्मा

 थांदला। मध्यप्रदेश पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) नियम 2022 के अन्तर्गत जनपद पंचायत थांदला की ग्राम पंचायत छोटी धामनी में पेसा ग्राम सभा आयोजित की गई। ग्राम सभा में दिनेश सिंगाड़ पेसा मोबिलाइजर द्वारा यह बताया गया कि पेसा कानून जनजाति समाज के हक अधिकारों को संरक्षित रखने के लिए लागू किया गया है। उपस्थित ग्रामवासियों को पेसा कानून के बारे में विस्तार से समझाते हुए बताया की पेसा कानून जनजाति समाज की संस्कृति एवं रूढ़िगत परंपराओं के संरक्षण का अधिकार देता है। ग्रामवासियों को पेसा कानून के माध्यम से मिलने वाले लाभ एवं उनके हक अधिकार के बारे में बताया। जिसमें छोटे- मोटे विवादों का निपटारा ग्राम सभा शांति एवं विवाद निवारण समिति के माध्यम से गांव की रूढ़िगत परंपरा के अनुसार करना। भूमि प्रबंधन, जल संसाधन एवं लघु जल संभर की योजना और प्रबंधन, खान और खनिज, मादक पदार्थों पर नियंत्रण, श्रम शक्ति, गौण वनोपज, बाजारों एवं मेलों पर नियंत्रण, साहूकारी, सामाजिक क्षेत्रों की संस्थाओं एवं कार्यक्रताओं पर नियंत्रण एवं विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में हितग्राहियों का चिन्हांकन एवं चयन आदि प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिसमें ग्राम पंचायत छोटी धामनी के पेसा मोबिलाइजर रोशनी डामोर, अनिल पाल पेसा मोबिलाइजर, आशा मईडा पेसा मोबिलाइजर, आजीविका मिशन की महिलाएं, शांति विवाद निवारण समिति सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता, अन्य ग्रामीणजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

 

Navinata Akhbaar
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