क्राइमगैजेट्सदेशमध्यप्रदेशमौसमराजनीतिव्यापार

शहरी क्षेत्र झाबुआ में ट्रक/भारवाहक वाहनों के प्रवेश को सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से पूर्णतः प्रतिबन्धित किया

07:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित 

झाबुआ । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला झाबुआ नेहा मीना के अनुमोदन पर अपर जिला दण्डाधिकारी जिला झाबुआ चंदरसिंह सोलंकी ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 में विहित प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मार्गों पर ट्रक/भारवाहक वाहनों के झाबुआ शहर में प्रवेश को सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से पूर्णतः प्रतिबन्धित किया। 

स्थान एवं प्रतिबंधित मार्ग पर प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जिसमें भोयरा रोड़ अमृत आर ओ वाटर प्लांट- कुंदनपुर व पिटोल से आने वाले भारी वाहन, करड़ावद हनुमान मंदिर- गुजरात दाहोद, पिटोल, थान्दला व मेघनगर मार्ग से आने वाले भारी वाहन, रंगपुरा अंडर ब्रिज हाईवे- कल्याणपुरा, रायपुरिया, पेटलावद, रतलाम व बदनावर मार्ग से आने वाले तथा पारा व बोरी से आने वाले भारी वाहन, पारा फाटा झाबुआ- कालीदेवी, सरदारपुर, धार व इंदौर से आने वाले तथा पारा व बोरी से आने वाले भारी वाहन एवं *राणापुर रोड पर महर्षि त्रिपुरा नर्सिंग कॉलेज तिराहा-* राणापुर, जोबट, आलीराजपुर, बड़वानी व छोटा उदयपुर (गुजरात) से आने वाले भारी वाहन प्रतिबंधित रहेंगे।

पुलिस अधीक्षक जिला झाबुआ के पत्र के माध्यम से अवगत कराया है कि शहरी क्षेत्र झाबुआ में भारी वाहनों के कारण दुर्घटना होना पाया गया हैं। कस्बा झाबुआ में भारी वाहनों के कारण जाम लगना, आम जनता एवं स्कूल के बच्चों की जान का खतरा बना रहता है। शहर में वाहन दुर्घटनाओं में कमी लाये जाने के उद्देश्य से प्रातः 07:00 बजे से रात्रि 08:00 बजे तक कस्बा झाबुआ (शहरी क्षेत्र झाबुआ) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रतिबन्ध से मुक्त वाहन

यह प्रतिबन्ध केवल भारवाहनों के लिए लागू है। शेष हल्के वाहन जैसे कार/जीप गतिसीमा अधिकतम 40 कि.मी. प्रति घण्टा तथा दोपहिया वाहन यथावत पूर्ववत् आवागमन कर सकेंगे। आपातकालीन एवं मूलभूत सुविधाओं में संलग्न वाहन जैसे फायरबिग्रेड, नगर निगम की सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, सेना के वाहन, विद्युत मण्डल के कार्य में संलग्न वाहन, कृषि उपज मण्डी में लगे वाहन, यात्री बसें, स्कूल वाहन/बसें, दुग्धवाहन, पेट्रोल, डीजल, कैरोसीन, एलपीजी गैस जो शहर के भीतर ही स्थित प्रतिष्ठानों पर लोडिंग-अनलोडिंग करेंगे, को प्रतिबंधित समय में शहरी क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति होगी साथ ही उक्त भारी वाहनों के लिए शहरी क्षेत्र में गतिसीमा अधिकतम 20 कि.मी. प्रतिघण्टा रहेगी। किसी विशेष भारी वाहन को विशेष परिस्थितियों में शहर में प्रवेश की अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट झाबुआ द्वारा दी जा सकेगी। 

प्रतिबंधित घोषित किये गये क्षेत्र में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 116 के अन्तर्गत नियमों का पालन कराये जाने हेतु उक्त मार्गों के प्रवेश स्थान पर आवश्यक सूचना एवं समुचित यातायात चिन्ह लगवाये जाये। आदेश का क्रियान्वयन यातायात पुलिस की तैनाती करते हुए भारी वाहनों के प्रवेश को रोका जाए। उक्त आदेश 05 फरवरी 2026 से 05 मार्च 2026 तक प्रभावशील रहेगा।

Navinata Akhbaar
IMG_1778519643904

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!