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खाद्यान्न अनियमितता मामले में समाजसेवी सुरेश चंद्र जैन ‘पप्पू भैया’ सहित अन्य आरोपी दोषमुक्त घोषित

सोरभ खेमसरा

मेघनगर ।  क्षेत्र के लोकप्रिय समाजसेवी एवं शासकीय कॉन्ट्रेक्टर सुरेशचंद्र पूरणमल जैन ‘पप्पू भैया’ एवं अन्य आरोपियों को न्यायालय द्वारा दोषमुक्त घोषित किया गया है।
दिनांक 04/09/2020 को पेटलावद थाने में ट्रांसपोर्टर सुरेशचंद्र जैन, शाखा प्रबंधक मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन मुकेश परमार एवं केंद्र प्रभारी नागरिक आपूर्ति निगम किशोर मेहता के विरुद्ध शासकीय गोदाम में जांच के दौरान खाद्यान्न वितरण एवं भंडारण में अनियमितता की संदिग्धता को लेकर आईपीसी की धारा 409, 420, 120 (बी) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3, 7 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

प्रकरण में ट्रांसपोर्टर सुरेशचंद्र जैन ‘पप्पू भैया’ की ओर से अधिवक्ता विजय संघवी एवं रजत कावड़िया द्वारा पैरवी की गई।

मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री एम.एल. भगोरा के न्यायालय में लगभग 25 साक्षियों के बयान दर्ज कराए गए। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्यों की विस्तृत विवेचना करने के बाद माननीय न्यायालय ने निर्णय पारित किया कि ट्रांसपोर्टर सुरेशचंद्र जैन एवं अन्य आरोपियों द्वारा खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं की गई है।

इसके आधार पर ट्रांसपोर्टर सुरेशचंद्र जैन ‘पप्पू भैया’ सहित अन्य आरोपीगण को दोषमुक्त घोषित किया गया।
लोकप्रिय समाजसेवी सुरेश चंद्र जैन ‘पप्पू भैया’ के पक्ष में आए इस निर्णय से प्रदेश, जिला, क्षेत्र एवं शहर में हर्ष का माहौल है।

सुरेश चंद्र जैन ‘पप्पू भैया’ ने कहा कि, “आज भी हमारे देश में सबसे अधिक विश्वास माननीय न्यायपालिका पर किया जाता है। मैंने सदैव माननीय न्यायालय के प्रत्येक आदेश का सम्मान किया है। मुझे पूरा विश्वास था कि माननीय न्यायालय से मुझे न्याय मिलेगा, और आज वह न्याय मिल गया है।”

उन्होंने अपने अधिवक्ता विजय संघवी तथा इस पूरे प्रकरण में सहयोग करने वाले सभी सहयोगियों का आभार भी व्यक्त किया।

Navinata Akhbaar
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