अवैध बोरिंग उत्खनन की शिकायत प्राप्त होने पर राजस्व विभाग, नगर परिषद एवं पीएचई की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई

सौरभ खेमसरा
मेघनगर । स्थित माइनिंग ऑफिस के सामने 25 अप्रैल शुक्रवार की मध्य रात्रि को अवैध बोरिंग उत्खनन होने संबंधित अनाम द्वारा शिकायत की गई। ज़िले में लागू मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम-1986 के तहत आदेश के उल्लंघन पर संबंधित के खिलाफ मौके पर राजस्व विभाग ,नगर परिषद एवं पीएचई की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही की गई । संबंधित टीम द्वारा मौके पर उपस्थित होकर मौका पंचनामा तैयार किया गया। जिसमें अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा अवैध उत्खनन किए जाने पर राहुल नायक निवासी ग्राम ख़च्चाटौड़ी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवायी गई । वर्तमान में ज़िले में पानी की समस्या को देखते हुए मध्य प्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम- 1986 के तहत पेयजल उत्खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है। जिसमें पेयजल उत्खनन हेतु अनुमति अनिवार्य है, जो बेहद ज़रूरी परिस्थियों में ही दी जाएगी। उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी ।

इस दौरान तहसीलदार श्रीमती मृदुला सचवानी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी राहुल वर्मा, पीएचई सब इंजीनियर अंतरसिंह मंडलोई एवं संबंधित राजस्व टीम उपस्थित रही।





