झाबुआ शहर में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक, सुबह 7 से रात 8 बजे तक रहेगा प्रतिबंध
सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कलेक्टर का आदेश, एक माह तक लागू रहेगी व्यवस्था

झाबुआ । शहर में बढ़ती यातायात समस्या, दुर्घटनाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. योगेश तुकाराम भरसट ने झाबुआ शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के तहत जारी इस आदेश के अनुसार 14 मई 2026 से 14 जून 2026 तक प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक शहर में ट्रक एवं अन्य भारवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
आदेश के तहत भोयरा रोड अमृत आरओ वाटर प्लांट, करड़ावद हनुमान मंदिर, रंगपुरा अंडर ब्रिज हाईवे, पारा फाटा झाबुआ तथा राणापुर रोड स्थित महर्षि त्रिपुरा नर्सिंग कॉलेज तिराहे से आने वाले भारी वाहनों को निर्धारित समय के दौरान शहर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह प्रतिबंध विभिन्न मार्गों से आने वाले गुजरात, धार, रतलाम, पेटलावद, मेघनगर, आलीराजपुर और अन्य क्षेत्रों के वाहनों पर लागू रहेगा।
पुलिस अधीक्षक झाबुआ द्वारा प्रशासन को अवगत कराया गया था कि शहर में भारी वाहनों की आवाजाही के कारण लगातार दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा स्कूल जाने वाले बच्चों एवं आम नागरिकों की सुरक्षा पर भी खतरा बढ़ रहा था तथा शहर में बार-बार जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। इसी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है।
प्रतिबंध से मुक्त वाहन :-
हालांकि आदेश में कुछ वाहनों को प्रतिबंध से छूट दी गई है। इनमें फायर ब्रिगेड, पुलिस वाहन, सेना के वाहन, नगर निगम सेवाएं, विद्युत विभाग के वाहन, कृषि उपज मंडी के वाहन, स्कूल बसें, यात्री बसें, दुग्ध वाहन तथा शहर में आवश्यक सामग्री जैसे पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस आदि की आपूर्ति करने वाले वाहन शामिल हैं। इन वाहनों के लिए शहरी क्षेत्र में अधिकतम गति सीमा 20 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है।
प्रशासन ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्रों में आवश्यक यातायात संकेतक लगाए जाएं तथा यातायात पुलिस की तैनाती कर आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराया जाए।





