देशमध्यप्रदेश

दिव्यांगजन से अधिक किराया लेने पर हुआ जुर्माना 

संदीप वर्मा

झाबुआ । दिव्यांगजन को यात्री बस में यात्रा के दौरान 50% किराया छूट की सुविधा मध्य प्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। आर टी ओ कृतिका मोहटा द्वारा बताया गया कि गुरुवार को दुर्गेश सिंह पंवार झाबुआ से राजगढ़ के लिए बस क्रमांक एमपी 11 पी 5669 शुभम इंडिया बस इंदौर में सफर कर रहे थे, कंडक्टर द्वारा पूरा किराया मांगने पर दुर्गेश द्वारा आरटीओ कृतिका मोहटा को फोन पर अवगत कराया गया, आरटीओ के फोन करने से पहले ही दुर्गेश पूरा किराया 50 रूपये देकर राजगढ़ उतर गए। मामला संज्ञान में आने पर आरटीओ द्वारा तुरंत संबंधित बस मालिक से बात कर 500 रूपये जुर्माना अधिरोपित किया एवं अधिक लिया गया 25 रूपये वापस किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। आरटीओ द्वारा इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी करने की बात भी कही गई है।

Navinata Akhbaar
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